पीड़ित लोगों को अविलम्ब सहायता मुहैया कराई जाए - कलेक्टर
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
ग्वालियर 30 मई 2007
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को प्रदत्त की जानी वाली आर्थिक राहत अविलम्ब मुहैया कराई जाए । विभागीय अमला इसके लिए संवेदनशील होकर और तत्परता से कार्य करे । यह बात जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने आज यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में कही । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मंगल सिंह जाट व जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग श्रीमती चन्द्रकांता सिंह समेत समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे ।
अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में से जिनमें सजा सुनाई जा चुकी है, उनके बारे में व्यापक प्रचार- प्रसार कराया जाये, ताकि इस प्रवृति के अन्य लोग सबक ले सकें । उन्होंने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की पैरवी ठीक ढंग से हो, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके ।
बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्रीमती चन्द्रकांता सिंह ने बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बीते वित्तीय वर्ष में 113 प्रकरणों में 177 पीड़ितों को 21 लाख रूपये से अधिक सहायता मुहैया कराई गई । इसी प्रकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक दर्ज हुए 21 प्रकरणों में 37 पीड़ितों को एक लाख 65 हजार रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है । उन्होंने बताया कि अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए पुलिस थानों व अस्पतालों से जुड़ी पुलिस चौकियों में विभाग द्वारा हैल्थ कार्ड रखवाये गये हैं, जिनके आधार पर उन्हें नि:शुल्क चिकित्सकीय सेवा प्राप्त हों । इस संबंध में चिकित्सकों को भी अवगत कराया गया है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें