बुधवार, 21 मई 2008

मतदाता सूची के आवेदन अंग्रेजी भाषा में भी मान्य किये जायेंगे

मतदाता सूची के आवेदन अंग्रेजी भाषा में भी मान्य किये जायेंगे

 

ग्वालियर 20 मई 08 । मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये निर्धारित प्रारूप 6 अब अंग्रेजी भाषा में भी रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्य किये जायेंगे ।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देशों का उल्लेख करते हुये बताया कि Continuous updation के दौरान मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा मतदाता सूची में नये नाम जुडवाने के लिये निर्धारित प्रारूप 06 एवं फार्म 001-ए पर दो पासपोर्ट साईज के फोटो एवं निवास स्थान का प्रमाण सहित प्राप्त किये जा रहे हैं । श्री श्रोत्रिय ने कहा कि इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मतदाता फार्मों को अंग्रेजी भाषा में देना चाहता है तो उक्त आवेदन अंग्रेजी भाषा में भी रजिस्ट्रीरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्य किये जायेंगे ।

 

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