शनिवार, 31 जनवरी 2009

ग्राम रूद्रपुरा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

ग्राम रूद्रपुरा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

ग्वालियर 30 जनवरी 09। न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्राम रूद्रपुरा में पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को श्री अरूण, प्रधान विधिक सहायता अधिकारी द्वारा लोक अदालतयोजना, विधिक सहायता योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सेवा अधिवक्ता योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, वाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध आदि की जानकारी दी गई।

       श्री काशीराम कुशवाह एडवोकेट द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी दी गई। श्री होतम सिंह राठौर एडवोकेट द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट के संबंध मे विस्तार से बताया गया। श्री पवन शर्मा एडवोकेट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। श्री सुदामा राम शर्मा एडवोकेट द्वारा भरण पोषण की कानूनी जानकारी दी गई। श्री सरनाम सिंह कुशवाह एडवोकेट द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। आभार प्रदर्शन ग्राम पंचायत के सरपंच श्री तुलसीराम कुशवाह द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अनीता तोमर एडवोकेट, कुमारी सुनीता चौहान एङ एवं थाना प्रभारी श्री खत्री एवं काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 23 लाख रूपये से अधिक राशि वितरित

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 23 लाख रूपये से अधिक राशि वितरित

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में 114 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष के 175 सदस्यों को करीबन 26 लाख रूपये की राहत मंजूर की गई है । जिसमें करीबन 23 लाख रूपये की राहत वितरित की जा चुकी है ।

       आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के गत दिसम्बर माह के अन्त तक अनुसूचित जाति के 163 सदस्यों को लगभग 20 लाख रूपये की राशि अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूर की गई है । इसी अधिनियम के तहत अनुसूचित जन जाति के सात सदस्यों को करीबन दो लाख 94 हजार रूपये की राहत राशि मंजूर की गई है । उक्त अधिनियम के तहत हत्या के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के छ: सदस्यों को नौ लाख रूपये व अनुसूचित जन जाति के एक सदस्य को डेढ़ लाख रूपये की राहत मुहैया कराई गई है । इसी तरह महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में अनुसूचित जाति की छ: महिलाओं को सवा लाख व अनुसूचित जन जाति की चार महिलाओं को डेढ़ लाख रूपये की राहत राशि दी गई है । अपमान अभित्रास के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 148 सदस्यों को नौ लाख 25 व अनुसूचित जन जाति के दो सदस्यों को लगभग 44 हजार रूपये, गंभीर आघात के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के दो सदस्यों को तीन लाख रूपये तथा भूमि पर कब्जा के प्रकरण में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को 25 हजार रूपये की राहत राशि मुहैया कराई गई है ।

 

बी पी एल. मानसिक रोगियों के लिये नि:शुल्क उपचार सुविधा

बी पी एल. मानसिक रोगियों के लिये नि:शुल्क उपचार सुविधा

ग्वालियर 30 जनवरी 09। ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला के संचालक ने बताया है कि मानसिक आरोग्य शाला की ओ पी डी. एवं ओपन वार्ड में भर्ती होने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे मानसिक रोगियों को नि:शुल्क उपचार, दवाएं, भोजन आदि सुविधाएं प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जो मानसिक रोगी आरोग्य शाला में उक्त लाभ लेना चाहते हैं वे स्वयं का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने संबंधी प्रमाण पत्र (बी पी एल. कार्ड) लेकर उपचार के लिये उपस्थित हों।

 

स्व. सहायता समूह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

स्व. सहायता समूह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एकता (महासंघ) स्वसहायता समूह महाराजपुरा की अध्यक्ष एवं सचिव को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है । जिसमें 14 जनवरी एवं 29 जनवरी (दो दिवस)  का पोषण आहार का भुगतान काटते हुए समूह को प्रदाय आदेश निरस्त कर अध्यक्ष एवं सचिव के विरूध्द नियमों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा क्षेत्रीय महिलाओं एवं ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत की गई कि 29 जनवरी को शहरी क्षेत्र की एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के ऑंगनवाड़ी केन्द्रो पर प्रदाय पोषण आहार बेहद खराब किस्म का प्रदाय किया गया, जिससे कुछ बच्चों को उल्ंटियां हुईं और कुछ ने पेटदर्द की शिकायत की। ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि समूह के द्वारा प्रदायित पोषण आहार बर्फी कच्चे होने एवं स्वाद में अच्छी न होने के कारण हितग्राहियों द्वारा स्वीकार नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में असंतोष है।

      इसी प्रकार समूह द्वारा 14 जनवरी को प्रदाय किये गये तिल के लड्डू में प्रयुक्त सामग्री भी कच्ची थी। इससे स्पष्ट है कि पोषण आहार तैयार करने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई और पोषण आहार की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह कृत्य अनुबधों की शर्तों का उल्लंघन होकर लापरवाही एवं हितग्राहियों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जो दण्डनीय है। इसलिये जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्व-सहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके संबंध में लिखित जबाव तीन दिवस में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। नियत अवधि में जबाव प्राप्त नहीं होने अथवा जबाव संतोषजनक नहीं होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी। 

 

बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न

बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कल यहाँ सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने की । इस अवसर पर डी.एस.पी. हैडक्वाटर श्री एम.एल.मुजाल्दे, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक श्री आर.बी.शुक्ला तथा समिति के सदस्य श्री धनसिंह जाटव भी उपस्थित थे ।

       बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्री एच.सी.मिश्रा द्वारा उपस्थित सदस्यों को बंधक श्रमिक (प्रथा) समाप्ति अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई । उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति से बेगार लेना, न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम लेना, गिरबी रखना और उसके आवागमन पर रोक लगाना बंधक श्रमिक चिन्हित करने की मुख्य पहचान है । अशासकीय सदस्य श्री जाटव द्वारा बैठक में आने के लिये सदस्यों को आने जाने का किराया एवं शासकीय डायरी देने की मांग की गई । इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री जैन द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिये गये । उन्होंने निर्देश दिये कि जिला एवं खण्डस्तरीय समितियों की बैठकें नियमित कराई जाय और जिले में बंधुआ श्रमिक पाये जाने पर तत्काल संबंधित दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाय ।

      श्री जैन ने निर्देश दिये कि बाल श्रमिक प्रथा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करने के आवश्यक उपाय किये जाय । उन्होंने कहा कि शासन भी बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिये कटिबद्व है तथा 10 अक्टूबर 07 की अधिसूचना के द्वारा बाल श्रम नियोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है । सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि श्रम विभाग बंधुआ श्रमिक एवं बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिये न सिर्फ संवेदनशील है, अपितु सक्रिय भी है ।

 

निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सी.ई.ओ.जनपद एवं सहायक यंत्री संयुक्त रूप से अधिक से अधिक निर्माण कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । यदि किसी भी निर्माण कार्य पर सृजित मानव दिवस के विरूद्व कराये गये कार्य को किसी कारण से हानि पहुँचती है या कार्य निरर्थक हो जाता है, तो ऐसे कार्य पर किये गये व्यय की आनुपातिक वसूली संबंधित दोषी अमले से की जायेगी । उन्होंने निर्देशित किया है कि कार्यपालन यंत्री तकनीकी अमले को इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे एवं नियमित रूप से समीक्षा कर प्रारंभ कराये गये निर्माण कार्यो को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

 

एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण विस्फोटक पदार्थ घोषित

एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण विस्फोटक पदार्थ  घोषित

भोपाल 30 जनवरी 09। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट या उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन भी भारत के असाधारण राजपत्र में कर दिया गया है। दुरुपयोग की दृष्टि से इसे अपने कब्जे में रखने वाले को आजीवन कारावास तक दण्ड का प्रावधान है।

       इस अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण इसके दुरुपयोग करने की मंशा से अपने कब्जे में रखता है तो यह कृत्य अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय होगा। मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भेज दिये गये हैं।

       ज्ञातव्य हो कि कुछ समय से आतंकवादियों द्वारा विस्फोट की घटनाओं में एमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके मिश्रण का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत लाने के लिए अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर दी गई है।

 

तनाव प्रबंधन की कार्यशाला सम्पन्न

तनाव प्रबंधन की कार्यशाला सम्पन्न

ग्वालियर दिनांक 30.01.2009& नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को कार्य के दौरान होने वाले तनाव से बचने के लिये आज नगर निगम के गालव विश्रांतिगृह में कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया।

       तनाव प्रबंधन की इस कार्यशाला में लखनऊ से पधारे योगा एवं तनाव विशेषज्ञ डॉ. वर्धन द्वारा निगम अधिकारी/कर्मचारियों को तनाव कम करने के गुर सिखाये और कार्यशाला के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को मोर्निंग वॉक, योगा, एक्यूप्रेशर तथा घरेलू दवाईयों से रोगमुक्त रहने के उपाय बताये। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति एक घण्टे योगा, मोर्निंग वॉक के लिये निकालता है तो वह पूर्णत: निरोगी रह सकता है।

       निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा इस अवसर पर कहा कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये उन्हें तनावमुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये तनाव प्रबंधन की यह कार्यशाला आयोजित की गई है यदि कर्मचारी स्वस्थ्य होगा तो वह नागरिको की समस्याओं को आसानी से हल कर सकेगा।

       आज की कार्यशाला में अपर आयुक्त सुरेश शर्मा, कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, उपायुक्त सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभय राजनगांवकर, एडीबी प्रभारी के.के. श्रीवास्तव, रामू शुक्ला, पी.एच.ई के समस्त सहायकयंत्री, अधीक्षण्ायंत्री चतुर सिंह यादव, जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। उक्त कार्यशाला गालव रेस्ट हाऊस में सायं 5.00 बजे आयोजित की गई ।

 

निगम परिषद की स्थगित बैठक आज

निगम परिषद की स्थगित बैठक आज

ग्वालियर दिनांक 30.01.2009& निगम परिषद की स्थगित बैठक आज दिनांक           31.1.09 को अपरान्ह 3.00 बजे से जलबिहार स्थित महापौर कार्यालय के सभा भवन में आंमत्रित की गई है।

 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर निगम करायेगा 40 जोड़ों के विवाह

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर निगम करायेगा 40 जोड़ों के विवाह

ग्वालियर दिनांक 30.01.2009& नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह के तहत नगर निगम आज विवाह सम्पन्न करायेगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन महारानी लक्ष्मीबाई समाधि के सामने म्यूजियम के पास वाले मैदान पर प्रात: 8.00 बजे से प्रांरभ होगे।

       निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने उन समस्त कन्याओं के अभिभावकों से आग्रह किया है जिन्होंने विवाह हेतु आवेदन नगर निगम में जमा किये हैं। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले अभिभावक कूपन प्राप्त करने के पश्चात अपने-अपने पण्डाल में पहुंचकर कन्याओं का विवाह सम्पन्न करावें।

 

विभिन्न क्षेत्रों से स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया

विभिन्न क्षेत्रों से स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया

ग्वालियर दिनांक 30.01.2009- निगमायुक्त डॉ. पवन शर्मा के निर्देशन में छप्पर वाला पुल, षिन्दे की छावनी, फालका बाजार, दौलतगंज, बाडा से ठेले वालों को हटवाया गया। फूलबाग क्षेत्र में लगे अवैध ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भेजा गया। इसके बाद कम्पू रोड हॉस्पीटल बाउन्ड्री के सहारे से लगे ठेले वालों को हॉकर्स जॉन में भेजा गया। लक्कड़खाना रोड, माघौगंज रोड, माधौगंज चौराहा, रॉक्सी रोड, कटोराताल रोड, नजरबाग मार्केट, बाडा आदि क्षेत्रों से ठेले वालों को हटवाया गया ।

मदाखलत दस्ता अतिक्रमण हटाते हुये जनकगंज, लक्ष्मीगंज रोड, डॉ. कमलकिषोर चौराहा, ए.बी. रोड, कटी घाटी, बहोडापुर चौराहा, गरगज कॉलोनी रोड से अस्थायी अतिक्रमण हटवाये गये एवं ठेले वालों को हॉकर्स जॉन में भेजा गया । चेतकपुरी रोड, माधवनगर चौराहा, कटोराताल रोड, मांडरे की माता चौराहा, आमखो, कम्पू, रॉक्सी रोड बाडा, सराफा, राममंदिर, फालका बाजार, पुल एवं फूलबाग आदि स्थानों से 32 आवारा मवेषी पकडवाकर खिडक झॉसी रोड में दाखिल कराये गये ।

कार्यवाही के दौरान सत्यपाल सिंह चौहान, राधेष्याम षर्मा, सुघर सिंह, दरोगा श्याम शर्मा, विजय माहौर दल बल सहित उपस्थित हुये।

 

शुक्रवार, 30 जनवरी 2009

आज शहीदों की स्मृति में मौन धारण होगा

आज शहीदों की स्मृति में मौन धारण होगा

ग्वालियर 29 जनवरी 09। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 जनवरी 09 को मौन धारण किया जायेगा। हर वर्ष 30 जनवरी को प्रात: ग्यारह बजे पूरे देश में शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा जाता है तथा अन्य गतिविधियां रोक दी जाती हैं।

       दो मिनिट का मौन शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर दी जायेगी। मौन शुरू होने की सूचना 10.59 बजे से 11 बजे तक सायरन बजाकर दी जायेगी और फिर दो मिनिट बाद 11.02 से 11.03 बजे तक आल क्लियर सायरन बजाया जायेगा।

 

मद्य निषेध संकल्प दिवस संकल्प-पत्र

मद्य निषेध संकल्प दिवस आज

ग्वालियर 29 जनवरी 09। राज्य शासन ने हर वर्ष की तरह इस साल भी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि को मद्य निषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध संकल्प दिवस के आयोजन हेतु शासन ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

       मद्य निषेध संकल्प दिवस पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालय,महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हो सकें। इस मौके पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं भी होंगी ताकि मद्य निषेध संकल्प दिवस हेतु वातावरण निर्मित किया जा सके। इस अवसर स्वेच्छा से मदिरा पान त्यागने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया जायेगा *

 

संकल्प-पत्र

''मद्यपान शारीरिक, आर्थिक तथा नैतिक पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि मद्यनिषेध सामाजिक उत्थान एवं मानवाधिकार के लिए अति आवश्यक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, मैं आज से शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं किसी को भी शराब इत्यादि नहीं पिलाउंगा। मैं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के व्यापार द्वारा धन अर्जित नहीं करूंगा।

मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्य तिथि के अवसर पर संकल्प लेता हूं कि मद्य निषेध का सदा समर्थन करूंगा तथा बापू के सपने को साकार करने में सहयोग प्रदान करूंगा।

 

मद्य निषेध संकल्प दिवस आज

मद्य निषेध संकल्प दिवस आज

ग्वालियर 29 जनवरी 09। राज्य शासन ने हर वर्ष की तरह इस साल भी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि को मद्य निषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध संकल्प दिवस के आयोजन हेतु शासन ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

       मद्य निषेध संकल्प दिवस पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालय,महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हो सकें। इस मौके पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं भी होंगी ताकि मद्य निषेध संकल्प दिवस हेतु वातावरण निर्मित किया जा सके। इस अवसर स्वेच्छा से मदिरा पान त्यागने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया जायेगा *

 

निर्माणाधीन स्कूल भवनों की गुणवत्ता परखी जायेगी जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में निर्णय

निर्माणाधीन स्कूल भवनों की गुणवत्ता परखी जायेगी जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में निर्णय

ग्वालियर 29 जनवरी 09। स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं शिक्षण संस्थाओं में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाय और कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये जायें, जिससे इन स्कूलों के बच्चों को अच्छी शैक्षणिक सुविधायें मिल सकें। यह निर्देश श्रीमती धन्नो बाई की अध्यक्षता में गुरूवार को यहां जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये गये। साधारण सभा के सदस्यों द्वारा जिन स्कूल भवनों व अतिरिक्त कक्षों की गुणवत्ता खराब बताई गई थी उनकी जांच पृथक ऐजेन्सी से कराने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये जा रहे इन निर्माण कार्यों की जांच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तकनीकी अधिकारी करेंगे और इस दौरान संबंधित जिला पंचायत सदस्य /जनपद पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। साधारण सभा की बैठक में सदस्यों को बताया गया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर जिले की पेयजल कार्ययोजना बनाई जा रही है। सदस्यगण समस्यामूलक ग्रामों को इस योजना में शामिल करा सकते हैं।

       शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने सदस्यों से आग्रह किया कि यदि उनके क्षेत्र के स्कूलों में भवन अतिरिक्त कक्ष आदि निर्माण कार्य की आवश्यकता हो तो उनके नाम बता दें ताकि उन्हें अगले वर्ष की सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना में शामिल किया जा सके। बैठक में स्कूलवार शाला विकास निधि के व्यय की समीक्षा हुई और हर स्कूल में पेयजल व शौचालय की अनिवार्य व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्कूलों में पेयजल प्रबंध अर्थात हैण्ड पम्प लगाने के लिए धन की र्कोई कमी नहीं है। विद्यालयों में शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी भी साधारण सभा की बैठक में दी गई। जिला शिक्षाधिकारी श्री के के. द्विवेदी ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में अनुशासनहीन 250 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

       आदिम जाति कल्याण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान जिला संयोजक को हिदायत दी गई कि साधारण सभा की अगली बैठक में छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जानकारी रखें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये गये कि निर्मल नीर व निर्मल वाटिका योजना के कार्यों में अच्छी प्रगति लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

बैठक में विधायक श्रीमती इमरती देवी, जिला पंचायत सदस्य सर्वश्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अवतार सिंह बिजौली, भागीरथ पाल, श्रीमती अरूणा किरार व श्रीमती मीरा केवट, सहित अन्य सदस्यगण , डबरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री रामेश्वर तिवारी व सांसद प्रतिनिधिगण तथा संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन पत्रों का वितरण जारी

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन पत्रों का वितरण जारी

ग्वालियर 29 जनवरी 09। जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह कराने के इच्छुक कन्याओं के अभिभावकों को आवेदन पत्र वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब, बेसहारा, विधवा व परित्यक्ता कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह मदद सामूहिक विवाह सम्मेलनों मे विवाह कराने पर दी जाती है। सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थानीय निकाय व स्वैच्छिक संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

       जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायत, नगर निगम, शहरी विकस अभिकरण व संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र भी इन्हीं कार्यालयों में जमा किये जा सकते हैं।

 

जिले में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रूप में सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा, प्रदाय सौर्य ऊर्जा लाइटों का भौतिक सत्यापन व संधारण भी जारी

जिले में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रूप में सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा, प्रदाय सौर्य ऊर्जा लाइटों का भौतिक सत्यापन व संधारण भी जारी

ग्वालियर 29 जनवरी 09। जिले में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) के अन्तर्गत 20 से अधिक ग्रामों के 765 घरों में सौर्य ऊर्जा के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। साथ ही इन गांवों की गलियों को रोशन करने के लिए 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गईं हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा द्वारा इन कनेक्शन का भौतक सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अक्षय ऊर्जा के अधिकारियों को ग्रामीण अंचल में प्रदाय किये गये सौर्य ऊर्जा उपकरणों का सतत संधारण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने बताया कि अब तक हुए भौतिक सत्यापन में जनपद पंचायत बरई के ग्राम परा में 34 घरेलू सौर्य उपकरण व चार स्ट्रीट लाइट के सौर्य उपकरण चालू हालत में पाये गये हैं। इसी प्रकार ऑंतरी मे 29 होम लाइट व एक स्ट्रीट लाइट, चराई डाँग में 29 होम लाइट व दो होम लाइट, बसौठा में 11 होम लाइट, तिलावली मे 15 होम लाइट व दो स्ट्रीट लाइट, महाराजपुरा में 55 होम लाइट व पाँच स्ट्रीट लाइट, बेरखेड़ा में 12 होम लाइट व दो स्ट्रीट लाइट, सुरहैला में 66 होम लाइट व पांच स्ट्रीट लाइट, बसई कला में 29 होम लाइट व दो स्ट्रीट लाइट, समेड़ी में 24 होम लाइट व दो स्ट्रीट लाइट तथा खिटौरा में 12 होम लाइट व एक स्ट्रीट लाइट चालू हालत में हैं। उक्त ग्रामों में खराब सौर्य ऊर्जा उपकरणों को जल्द ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया है।

 

तहसीलदार और पटवारी के विरूद्व लोकायुक्त में मामला दर्ज

तहसीलदार और पटवारी के विरूद्व लोकायुक्त में मामला दर्ज

ग्वालियर, 29 जनवरी 09 / पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ने भाण्डेर तहसील के पूर्व तहसीलदार श्री आर.एस.कैलासिया और पटवारी श्री जे.पी.गंगोलिया तथा श्रीमती फूलकुंवर के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।

श्रीमती अनीता अहिरवार पत्नी स्व.श्री मुकेश अहिरवार निवासी-अष्टोट तहसील भाण्डेर जिला दतिया के शिकायत की कि उसके पति की मृत्यु उपरांत जमीन का नामांतरण उसके नाम होना था। आरोपी श्री आर.एस.कैलासिया, मुकेश आदि के नाम विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार श्री कैलासिया के द्वारा पहले नामांतरण आदेश श्रीमती अनीता अहिरवार के नाम 1/2 भाग पारित किया था, परन्तु बाद में जब आवेदिका श्रीमती अनीता अहिरवार तहसील भाण्डेर में उक्त आदेश की नकल लेने गई थी तो उसी गांव की फूलकुंवर भी तहसील भाण्डेर में गई थी । इसके पश्चात आरोपी तहसीलदार से श्री आर.एस.कैलासिया व आरोपी पटवारी श्री जे.पी.गंगोलिया ने श्रीमती फूलकुंवर से आपस में सांठ-गांठ कर श्रीमती फूलकंवर के पच्चीस हजार रू.लेकर श्रीमती अनीता अहिरवार के साथ श्रीमती फूंलकुंवर का नाम भी ओवर राइटिंग करके जोड़ दिया । इस प्रकार आरोपी तहसीलदार आर.एस.कैलासिया, आरोपी पटवारी जे.पी.गंगोलिया ने आरोपी श्रीमती फूंलकुंवर के साथ मिल कर सांठ-गांठ कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करके अपराधिक कृत्य किया ।

       उक्त संबंध में विशेष न्यायालय, दतियामें आवेदिका श्रीमती अनीता अहिरवार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी श्री आर.एस.कैलासिया, तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला दतिया 2-श्री जे.पी.गंगोलिया पटवारी ग्राम अष्टोट तहसील भाण्डेर जिला दतिया-3 श्रीमती फूलकुंवर बेवा श्रीलाल अहिरवार निवासी ग्राम अष्टोट के विरूध्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)   (डी)-13 (2) पी. सी. ऐक्ट एवं भा. द. वि. की धारा 467,468,471 के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 24-1-09 को अपराध क्रमांक 6/09 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।