गुरुवार, 29 जनवरी 2009

बाल विवाह रोकने में सहयोग देने की कलेक्टर द्वारा अपील

बाल विवाह रोकने में सहयोग देने की कलेक्टर द्वारा अपील

ग्वालियर, 28 जनवरी 09/ बाल विवाह को रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानून प्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा समाज में व्याप्त इस बुराई को खत्म करने एवं समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील जिले के नागरिकों से की गई है ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने अपील की है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना समीपस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एस.डी.एम.(राजस्व) पुलिस थाना प्रभारी, एस.डी.ओ.पी.,सी.एस. पी.,क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को दी जाय । जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मोतीमहल जिला ग्वालियर को भी दूरभाष नम्बर 2446217 पर सूचना दी जा सकती है । श्री त्रिपाठी ने कहा है कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है । समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर अनेकों बाल विवाह होने की संभावना होती है ।

       उन्होंने अवगत कराया है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोंनो प्रावधान हैं । इसके अलावा बालिकाओं का शारीरिक,मानसिक,बौद्विक एवं शैक्षणिक विकास अवरूद्व हो जाता है, जिसका भावी पीढ़ी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अत: बच्ची पर माँ बनने की जिम्मेदारी मत डालिये । उसका शरीर और मन मातृत्व का भार संभालने में सक्षम नहीं होता है ।

 

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