शुक्रवार, 30 जनवरी 2009

सहायक सांख्यिकी अधिकारी की दो वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकी

सहायक सांख्यिकी अधिकारी की दो वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकी

ग्वालियर, 29 जनवरी 09 / किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री विलास रेवाडीकर की आगामी दो वेतन वृद्वि जनवरी 2009 एवं जनवरी 2010 संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जारी किया गया है । यह कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कृत्य होने के कारण की गई है ।

       उप संचालक द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री रेवाडीकर को सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य दिया गया तथा वे इससे संबंधित नस्तियां अलमारी की चाबी सहित अपने पास रखे हुये थे । वे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश का आवेदन देकर चले गये तथा कार्यालय से अनुपस्थित रहे । जिससे सूचना के अधिकार की जानकारी निर्धारित तिथि तक राज्य सूचना आयोग को नहीं पहुँच सकी । अभिलेख के अभाव में जानकारी समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण उप संचालक को आर्थिक दण्ड भुगतान करना पड़ सकता है । श्री रेवाडीकर द्वारा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर कारण बताओं नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर अब तक उन्होंने नहीं दिया है ।

      इससे सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री रेवाडीकर को कर्तव्य से जानबूझकर गैर हाजिर रहने एवं दिये गये कर्तव्यों का पालन सही ढ़ंग से नहीं करने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का दोषी पाया गया । इसलिये उनके विरूद्व दो वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की गई है ।

 

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