सहायकयंत्री बिना आयुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे
ग्वालियर दिनांक 24.01.2009- नगर निगम ग्वालियर दी गई जानकारी में बताया गया है कि मैदानी अमले में कार्यरत समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वह आकस्मिक अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति आयुक्त/अपर आयुक्त से प्राप्त किये बिना निगम मुख्यालय नहीं छोड़ेगे (विशेषत: सहायकयंत्री)।
यदि विभागाधिकारी द्वारा आयुक्त/अपर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना उनके द्वारा अनुमति दी जाती है तो इसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभागाधिकारी केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही अनुमति दे सकेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें