आदर्श आचार संहिता: निगम,बोर्ड व मण्डलों पर भी प्रभावी
ग्वालियर, 6 अप्रैल 09/ लोक सभा निर्वाचन 2009 की आदर्श आचरण संहिता राज्य द्वारा आंशिक /पूर्णत: वित्त पोषित संस्थाओं मसलन निगम,बोर्ड तथा मण्डलों पर भी पूरी तरह लागू रहेगी । निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में अपने पत्र द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा आंशिक अथवा पूर्णत:वित्त पोषित संस्थाओं ,कमेटियों,कारपोरेशनों, कॉमन वैल्थ गेम्स समिति, रैग्यूलेटरी कमीशन,डी.डी.ए.जल बोर्ड,विद्युत बोर्ड, परिवहन निगम अथवा अन्य विकास प्राधिकरण आदि को भी आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करना होगा । आयोग ने निर्वाचन अवधि में इन संस्थाओं को उपलब्धियों वाले विज्ञापन न प्रकाशित करवाने, नई योजनाओं को प्रारम्भ न करने, दरों में छूट आदि न देने तथा अनुदान अथवा प्रलोभित करने वाला कार्य न करने की स्पष्ट हिदायत दी है ।
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