मतदान के दिन श्रमिकों को मिलेगा अवकाश
ग्वालियर 1 अप्रैल 09 । श्रमायुक्त इंदौर ने संभाग के उद्योगों तथा दुकान संस्थानों में श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश की सुविधा देने की अपील की है ।
श्रमायुक्त ने अपेक्षा की है कि निजी व्यावसायिक संस्थान लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान के दिन आगामी 30 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश रखें या बारी - बारी से मजदूरों को वोट देने के लिए कम से कम दो - दो घंटे के लिए बारी - बारी से अवकाश दें।
इसी प्रकार श्रमायुक्त ने मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दिन को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 30 अप्रैल (गुरूवार) को साप्ताहिक अवकाश रखें । लोकतंत्र में मतदान का बड़ा महत्व है । मजदूरों को मताधिकार के लिए अवकाश या 2 घंटे की सहूलियत मिलनी चाहिए ।
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