खरीफ में खरीदे खाद के आधार पर रबी में फसल बीमा का लाभ दिलाने की संभागायुक्त की पहल
ग्वालियर, 18 अगस्त 09/ संभाग आयुक्त डॉ. कोमल सिंह द्वारा संभाग के उन किसानों को भी फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल कराने के प्रयास किये जा रहे है, जिन्होंने खरीफ के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण के आधार पर खाद की खरीदी तो कर ली है, किन्तु अल्प वर्षा की वजह से इस खाद का उपयोग नहीं कर सके हैं । किसान इस खाद का उपयोग रबी मौसम में करेंगे । संभाग आयुक्त ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसानों को खरीफ में खरीदे उर्वरक के आधार पर फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए राज्य शासन के सहकारिता विभाग को पत्र के माध्यम से सुझाव दिया है ।
संभाग आयुक्त ने बताया कि संयुक्त पंजीयक सहकारिता से हुई चर्चा में यह बात सामने आई है कि रबी फसल के लिए ऋण लेने वाले कृषकों (लोनी) को फसल बीमा योजना का तभी लाभ मिलता है, जब उनके द्वारा 30 सितम्बर के बाद सहकारी संस्थाओं से ऋण लेकर उर्वरक उठाया गया हो । यदि इसके पहले कृषक द्वारा उर्वरक हेतु ऋण लिया जाता है और उसका उपयोग रबी फसल में किया जाता है, तो सहकारी संस्थाओं द्वारा रबी की फसल हेतु बीमा प्रीमियम की राशि जमा नहीं कराई जाती है । उक्त परिस्थितियों को मद्दे नजर किसानों को राहत दिलाने के प्रयास संभाग आयुक्त द्वारा किये जा रहे हैं । खरीफ फसल के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से जिन किसानों ने खाद के रूप में ऋण लिया है, उन्हे फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की उन्होने पहल की है ।
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