शुक्रवार, 28 अगस्त 2009

पैठा नमकीन व्यवसायियों पर न्यायालय द्वारा 27,500 का जुर्माना।

पैठा नमकीन व्यवसायियों पर न्यायालय द्वारा 27,500 का जुर्माना।

ग्वालियर दिनांक 26.08.2009& विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर निगम ग्वालियर माननीय आलोक मिश्रा द्वारा गत दिवस नगर में चलित न्यायालय का आयोजन किया गया था । चलित न्यायालय द्वारा दानाओली, नई सडक, क्षेत्र में पैठा नमकीन व्यवसायियों को बिना लाइसेंस के कारोबार करते हुये पाया गया था साथ ही निर्माणकर्ता के कारखानों में गंदगी पाये जाने पर एवं बिना लाइसेंस पाये गये दुकानदारों में अरिहंत पैठा भंडार, प्रो. महेन्द्र कुमार जैन, विनोद पैठा भंडार, प्रो. विनोद कुमार बसंल, राठौर पैठा भंडार, प्रो. भरोसीलाल, सुरेश नमकीन, प्रो. सुरेशचन्द्र बंसल दानाओली एवं इण्डियन कैफे हाउस श्रीमती कविता पुनिया के लंबित प्रकरणों में प्रत्येक पर 5,500/- रू. का जुर्माना किया गया । इस प्रकार सभी व्यवसायियों से 27,500/- रू. जुर्माना के रूप में जमा कराये।

 

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