वार्ड आरक्षण की कार्यवाही आज
ग्वालियर 16 अगस्त 09। जिले के स्थानीय निकायों के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही सोमवार 17 अगस्त को प्रात: 11 बजे से सिटी सेंटर स्थित राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान के एन एस व्ही. कक्ष में होगी। जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर दी गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय निकायों के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही में नगर पालिक निगम ग्वालियर के वार्डों का आरक्षण भी किया जायेगा। साथ ही नगर पालिका डबरा सहित नगर पंचायत पिछोर, बिलौआ, भितरवार व आंतरी के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही भी की जायेगी।
वार्ड आरक्षण की यह कार्यवाही नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 'क' एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम मध्य प्रदेश नगर पालिका/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के अनुसार की जा रही है।
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