गुरुवार, 13 अगस्त 2009

तीस दिन में विवाह का पंजीयन अनिवार्य: विवाह रजिस्ट्रार घोषित

तीस दिन में विवाह का पंजीयन अनिवार्य: विवाह रजिस्ट्रार घोषित

ग्वालियर 11 अगस्त 09। राज्य शासन ने प्रदेश में विवाह के पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। अब कानून से या पारम्परिक रूप से किये गये विवाह को तीस दिन के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

       इस संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश के तहत विवाह पंजीयन के लिए आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य विवाह रजिस्ट्रार घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर को जिला विवाह रजिस्ट्रार तथा जिला योजना अधिकारी को उप जिला विवाह रजिस्ट्रार और समन्वय की दृष्टि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को खंड विवाह रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।

       प्रदेश में विवाह पंजीयन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के विवाह पंजीयन के लिए आयुक्त नगरनिगम, नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत, छावनी क्षेत्र के प्रशासकीय अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव को विवाह रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।

       पंजीयन के लिए आवेदन पत्र पंजीयन इकाइयों अर्थात ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कार्यालय से मिलेंगे। पंजीकृत विवाह का प्रमाण पत्र 30 रुपये शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। नियमों के अंतर्गत समय पर करवाया गया विवाह पंजीयन विवाह का निश्चयात्मक सबूत माना जाएगा। यह विवाह का प्रमाण पत्र विवाह का प्रमाणिक दस्तावेज होगा। उत्तराधिकार निर्धारण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वर-वधु के लिए यह उपयोग प्रमाण पत्र होगा।

 

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