शुक्रवार, 18 अप्रैल 2008

संभाग में 582 राहत के प्रकरणों में एक करोड़ 15 लाख से अधिक की राशि प्रदाय

संभाग में 582 राहत के प्रकरणों में एक करोड़ 15 लाख से अधिक की राशि प्रदाय

ग्वालियर 17 अप्रैल 08 । अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्वालियर संभाग में 582 राहत के प्रकरणों में एक करोड़ 15 लाख 48 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई।

       आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास ग्वालियर के उपायुक्त श्री के.डी. त्रिपाठी ने बताया कि ग्वालियर संभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 582 राहत के प्रकरणों में एक करोड़ 15 लाख 48 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है । जिसमें अनुसूचित जाति के 476 प्रकरणों में 94 लाख 73 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 106 प्रकरणों में 20 लाख 75 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है। अधिनियम के तहत संभाग के विभिन्न जिलों में प्रदाय राशि की स्थिति इस प्रकार है । ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति के स्वीकृत 177 प्रकरणों में 29 लाख 27 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 7 प्रकरणों में एक लाख 10 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है । शिवपुरी जिले में अनुसूचित जाति के 97 प्रकरणों में 25 लाख 45 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 36 प्रकरणों में 8 लाख 54 हजार रूपये की राशि प्रदाय की की गई । गुना जिले में अनुसूचित जाति के 59 प्रकरणों में 8 लाख 41 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 12 प्रकरणों में 2 लाख 14 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई । अशोक नगर जिले में अनुसूचित जाति के 82 प्रकरणों में 15 लाख 18 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 45 प्रकरणों में 7 लाख 93 हजार तथा दतिया जिले में अनुसूचित जाति के 61 प्रकरणों में 16 लाख 42 हजार व अनुसूचित जनजाति के 6 प्रकरणों में एक लाख 4 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई ।

 

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