बुधवार, 16 अप्रैल 2008

लोक उपयोगी सेवाओं हेतु स्थाई लोक अदालत की स्थापना

लोक उपयोगी सेवाओं हेतु स्थाई लोक अदालत की स्थापना

ग्वालियर 14 अप्रैल 08 । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की 31 मार्च 08 की अधिसूचना द्वारा संपूर्ण ग्वालियर हेतु लोक उपयोगी सेवाओं बाबत स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है । स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग होंगे । लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पक्षकार वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के लिये यातायात सेवा, डाकतार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश, जल का प्रदाय, सार्वजनिक मल वहन, स्वच्छता प्रणाली, बीमा सेवा, अस्पताल अथवा औषधालय सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण स्थाई लोक अदालत में मुकदमा पूर्व करा सकते हैं ।

 

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