प्राथमिक विद्यालय सालुपुरा का प्रधानाध्यापक निलम्बित
ग्वालियर 13 अप्रैल 08 ।  शासकीय प्राथमिक विद्यालय सालुपुरा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद पाये  जाने के साथ-साथ संस्था के प्रधानाध्यापक सहित संपूर्ण स्टाफ अनुपस्थित होने एवं अनुपस्थिति  वाले दिनों का भी वेतन प्राप्त करने के आरोप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  श्री विनोद शर्मा ने प्रधानाध्यापक श्री महेन्द्र सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित  कर दिया है । 
       उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत  के सहायक परियोजना अधिकारी श्री श्रीराम शर्मा एवं टास्क मैनेजर श्रीमती ज्योति सिंह  सिकरवार द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय सालुपुरा का आकस्मिक निरीक्षण करने पर विद्यालय  बंद पाये जाने के साथ-साथ संस्था के प्रधानाध्यापक श्री चौहान सहित सभी शिक्षक एवं  कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये थे । प्रधानाध्यापक द्वारा मनमाने तरीके से विद्यालय में  आना एवं अनुपस्थित अवधि का वेतन भी प्राप्त करना पाया गया । प्रधानाध्यापक श्री चौहान  के विरूध्द मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्यवाही  करते हुये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा ने उन्हें तत्काल प्रभाव  से निलम्बित कर दिया है।  निलम्बित प्रधानाध्यापक  का निलम्बन अवधि में मुख्यालय विकासखंड स्त्रोत समन्वयक अधिकारी कार्यालय डबरा रहेगा  ।
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