सोमवार, 21 अप्रैल 2008

माह के प्रत्येक शुक्रवार एवं प्रथम तथा तृतीय शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन

माह के प्रत्येक शुक्रवार एवं प्रथम तथा तृतीय शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन

ग्वालियर 20 अप्रैल 08 । आपसी सुलह एवं समझौता के आधार पर पक्षकारों के प्रकरणों के निराकरण हेतु संचालित लोक अदालत योजना के तहत जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में माह के प्रत्येक शुक्रवार को एवं माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है ।

       जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटरयान दुर्घटना क्लैम, विद्युत अधिनियम, भरण पोषण, निगोशियेवल इन्स्ट्रमेंट के प्रकरणों का निराकरण समझौते से करायें । उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निराकृत होने पर पक्षकारों द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान है । ऐसे पक्षकार जो अपना प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं वह संबंधित न्यायालय में अपना प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

 

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