लोकसभा निर्वाचन 09 : मतदान से आधा घंटे पहले होगा मॉकपोल
ग्वालियर 6 अप्रैल 09 चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा निर्वाचन की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से मॉक पोल की प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व के साथ करने को कहा है। आयोग ने उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल सुनिश्चित रूप से करने को कहा है। मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के बाद उसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जे.एस. माथुर के अनुसार राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंटों की चुनाव के दौरान मौजूदगी बेहतर पारदर्शिता को परिलक्षित करती है। उन्होंने बताया कि मतदान के नियत समय सबेरे 7 बजे से आधा घंटे पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया सभी मतदान केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। इसके लिए उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेन्टों से प्रात: 6.30 बजे के पहले मतदान केन्द्र पर पहुँचने का अनुरोध किया है। मॉक पोल के पूरा होने के तत्काल बाद 8 बजे तक उसकी पूरी रिपोर्ट मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेंगे। जहां यह रिपोर्ट सबेरे 8.30 बजे तक अपेक्षित होगी। रिपोर्ट को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि संचार नेटवर्क के अंतर्गत मतदान केन्द्र स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा जो सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, उसके मार्फत सम्पन्न मॉकपोल की जानकारी भेजी जानी होगी।
पीठासीन अधिकारियों को मॉक पोल निर्धारित समय पर ही करने के निर्देश दिये गये हैं। राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंट यदि उक्त निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो कुछ समय तक रूका जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी यदि एजेन्ट नहीं पहुंचते हैं तो फिर पीठासीन अधिकारी मॉक पोल सम्पन्न करायेगा तथा यह सूचना देगा कि कोई पोलिंग एजेन्ट इस दौरान उपस्थित नहीं हुआ और वह मतदान निर्धारित समय सबेरे 7 बजे से शुरू करवायेगा। मॉक पोल इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की काम करने की स्थिति की जांच के लिये किया जायेगा, जिसका उल्लेख पीठासीन अधिकारियों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रमाण पत्र में करना होगा।
रिटर्निंग आफीसर, सेक्टर अधिकारियों के जरिये संचार नेटवर्क के उपयोग द्वारा पोलिंग स्टेशन और मोबाईल टीमों से सम्पर्क कर मॉक पोल और इसके सम्पन्न होने की जानकारी लेंगे। यह कार्यवाही प्रथम 30 मिनिट में उन्हें करना होगी। मॉक पोल की पुष्टि नहीं की जाना पीठासीन अधिकारी या ईव्हीएम की किसी समस्या की ओर ईशारा करेगा, तब रिटर्निंग आफीसर तुरन्त वहां सम्पर्क कर उस समस्या का निराकरण करायेगें।
उन्होंने बताया कि आयोग ने मॉक पोल के संबंध में विशेष निर्देश निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को दिये हैं। जिसमें उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंटों का उनकी तैनाती के पोलिंग स्टेशन अथवा निकट के मतदान केन्द्र का मतदाता होना जरूरी होगा, इस पर सख्ती से अमल होना है। उम्मीदवारों को रिटर्निंग आफीसर द्वारा यह सलाह दी जायेगी कि उनके एजेंट मतदान शुरू होने के पर्याप्त समय पूर्व मतदान केन्द्र पहुँच जाएं ताकि मतदान के पूर्व की औपचारिकताएं जैसे उन्हें प्रवेश पत्र का जारी होना, मॉक पोल (कृत्रिम मतदान) का संचालन आदि काम समय पर हो जाएं।
मॉक पोल का संचालन पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों के चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में करेंगे। अधिकारियों को एक निर्धारित प्रारूप में मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर उस पर दस्तखत करना होंगे। उन्हें इस सर्टिफिकेट में चुनाव एजेंटों के नाम और उन उम्मीदवारों के नाम भी दर्शाना होंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा उनके दस्तखत भी लेना होंगे। पीठासीन अधिकारियों से ऐसे पोलिंग स्टेशनों जहाँ मॉक पोल के आधार पर मतदान पूरा हुआ है उनके बारे में सर्टिफिकेट मिलने पर निर्वाचन अधिकारी ऐसे पोलिंग स्टेशनों की सूची तैयार करेंगे जहाँ मॉक पोल एजेंटों की गैर मौजूदगी में हुआ है या जहाँ मॉक पोल के वक्त एक से ज्यादा मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद न हों। उन्हें समुचित परीक्षण के लिए दस्तावेजों पर भी खास ध्यान देना होगा जो इन पोलिंग स्टेशनों से प्राप्त किए जाएं।
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