नई दरें तय होने तक पुरानी दरों से ही सम्पत्तिकर जमा करने के निर्देश
ग्वालियर दिनांक 06.04.2009- म0प्र0 नगर पालिक निगम, 1956 की धारा 138 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण एवं सम्पत्तिकर, समेकित कर एवं अन्य उपकरों के अवधारण संबंधी संकल्प/ठहराव निगम परिषद में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
आचार संहिता के चलते उक्त करों की अवधारणा संबंधी ठहराव अभी तक नहीं हो पाया है इस संबंध में निगमायुक्त द्वारा म0प्र0 नगर पालिक निगम भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की अवधारणा नियम 1997 के नियम 6 (क) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये सम्पत्तिकर/समेकितकर एवं अन्य करों की घोषणा होने तक भवनों/भूमियों के स्वामी गत वर्ष की दरों के आधार पर ही नियम 10 के अनुसार विवरणी के साथ कर की रकम अंतिम रूप से जमा कर सकेंगे तथा चालू वित्तीय वर्ष 2009 के लिये दरों की घोषणा किये जाने पर यदि कोई अंतर की राशि होगी तो उसके साथ पुनरीक्षित विवरणी जमा की जावेगी।
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