गुरुवार, 2 अप्रैल 2009

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विभिन्न स्थानों से बैनर, क्योक्स एवं पोस्टर निकलवाये गये

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विभिन्न स्थानों से बैनर, क्योक्स एवं पोस्टर निकलवाये गये

ग्वालियर दिनांक 01.04.2009- सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मदाखलत दस्ते ने क्षेत्रीय कार्यालय क्र. 3 के उपयंत्री केशव सिंह चौहान की शिकायत पर चार शहर का नाका 50 क्वार्टर के पास दूरसंचार विभाग द्वारा बिना अनुमति के सड़क खुदाई का कार्य किया जा रहा था जिसे स्थल पर जाकर कार्य को रूकवाया गया।

       बाड़ा, सराफा, नई सड़क, जनकगंज, शिन्दे की छावनी, पाटनकर चौराहा, अचलेश्वर रोड से अस्थाई अतिक्रमण हटवाये गये एवं ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भिजवाया गया। इन्हीं समस्त रूटों से कपड़े के बैनर, क्यिोक्स निकलवाये गये। गोल पहाड़िया एवं लोहिया बाजार से 5 राजनीतिक दलों के क्यिोक्स एवं बैनर निकलवाये गये।

       सिटीसेन्टर रोड, गांधी रोड, कुम्हरपुरा, ठाटीपुर, मुरार, 70 चौराहा, बारादरी गोले का मंदिर, मेला रेसकोर्स रोड, स्टेशन बजरिया, पड़ाव आदि स्थानों से कपड़े के बैनर निकलवाये गये एवं कोई भी राजनैतिक दल का बैनर नहीं मिला। लक्ष्मीबाई रोड, तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर, चार शहर का नाका रोड, क्षेत्र क्र. 3, 45 के क्षेत्रों से कहीं भी कपड़े के राजनैतिक दलों के बैनर नहीं पाये गये। विज्ञापन के 47 बैनरों को निकलवाया गया।

       आज की कार्यवाही में मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, सहायक निरीक्षक राधेश्याम शर्मा, सुघर सिंह, श्यामसुंदर शर्मा एवं विजय माहौर समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित रहे।  

 

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