तीन अपराधी जिला बदर
ग्वालियर 31 मार्च 09 । अपर जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने अदातन अपराधी तीन आरोपियों को एक-'एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है ।
श्री वेद प्रकाश ने गुड्डू उर्फ भानुप्रताप सिंह पुत्र विक्रम सिंह तोमर निवासी उटीला एवं थाना उटीला को आपराधिक गतिविधियों के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है। गुड्डू के खिलाफ थाना उटीला में भारतीय दंड विधान की धारा 382, 354, 506, 160, 341,291,392,323,506,382,457,580 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ।
इसी प्रकार श्री वेद प्रकाश ने पिण्टू उर्फ संदीप यादव पुत्र विजय सिंह यादव निवासी नई सड़क थाना इंदरगंज को आपराधिक गतिविधियों के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है । पिण्टू के खिलाफथाना इंदरगंज में भारतीय दंड विधान की धारा 341, 294, 323, 324, 506, 294, 506, 452, 307, 186, 295, 327, 294, 323, 506,427, 325, 341 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ।
इसी प्रकार श्री वेद प्रकाश ने दौजी पुत्र राम सिंह मिर्दा निवासी सेवा नगर ग्वालियर को आपराधिक गतिविधियों के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है । दौजी के खिलाफ थाना पड़ाव, ग्वालियर, इंदरगंज में भारतीय दंड विधान की धारा 379, 392, 457, 380, 353, 294, 506, 341, 323, 452 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ।
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