एक जनवरी, 2006 के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण
पेंशनर#परिवार पेंशनर की उम्र | अतिरिक्त राशि |
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम | मूल पेंशन#परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत |
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम | मूल पेंशन#परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत |
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम | मूल पेंशन#परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत |
10 वर्ष या अधिक | मूल पेंशन#परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत |
भोपाल 4अगस्त 09। राज्य शासन ने एक जनवरी, 2006 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया है। पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) के आधार पर होगा। पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अंतिम माह के मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से देय होगी। न्यूनतम पेंशन 3025 रुपये प्रतिमाह होगी।परिवार पेंशनअंतिम मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) के 30 प्रतिशत की दर से देय होगी। न्यूनतम पेंशन 3025 रुपये प्रतिमाह होगी। वृध्द पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी। अतिरिक्त पेंशन इस प्रकार होगी-
31 अगस्त, 2008 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण किया गया है। मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा 3.5 लाख को बढ़ाकर एक सितम्बर, 2008 से 10 लाख रुपये किया गया है। ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिये अंतिम माह का मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) तथा इस पर देय महंगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा। 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर साढ़े 16 माह की उपलब्धियां अथवा 10 लाख रुपये की राशि जो भी कम हो देय होगी। अर्जित अवकाश नगदीकरण के लिये मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) तथा इस पर देय महंगाई भत्ते को मासिक उपलब्धियां माना जायेगा। एक जनवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन#परिवार पेंशन पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित कर वास्तविक भुगतान एक सितम्बर, 2008 से देय होगा।
इन निर्देशों के अंतर्गत समेकित पेंशन#परिवार पेंशन मूल पेंशन होगी। एक सितम्बर, 2008 से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा जुलाई, 2009 से 16 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी। वृध्द पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी।
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