23 नवम्बर तक शस्त्र जमा न करने पर लायसेंस निरस्त होंगे
ग्वालियर 22 नवम्बर 09। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में स्पष्ट किया था कि नगरीय क्षेत्रों के शस्त्र 23 नवम्बर तक संबंधित पुलिस थाना अथवा आर्म्स डीलर के यहां जमा करना अनिवार्य है। इस तिथि तक जिन व्यक्तियों द्वारा शस्त्र जमा नहीं किये जायेंगे उनके लायसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे। उन्होंने आर्म्स डीलर के यहां जमा हुए शस्त्रों का सत्यापन करने को भी कहा। कलेक्टर ने साफ किया कि ग्रामीण अंचल में भी नगरीय निकाय निर्वाचन को ध्यान में रखकर शस्त्र धारण कर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें