तीन फर्मों के बीज का जिले में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
ग्वालियर 23 नवम्बर 09। अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा तीन विक्रेता फर्मों के गेहूँ के बीज का जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज के नमूने प्राप्त कर प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर नमूना अमानक पाये जाने पर की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं. अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी गंज मुरार विक्रेता फर्म की उत्पादक संस्था चम्बल फर्टि. एण्ड केमि. लि. कोटा का गेहूँ लोक-1 प्रमा. लॉट क्रमांक अप्रैल 09-12-85-38774, मैं. उन्नत सीडस एण्ड इण्ड्रस्ट्रियल एरिया की उत्पादक संस्था एग्रीटेक -ए-8 महाराजपुरा ग्वालियर का गेहूँ लोक-1 एफ-11 लॉट क्रमांक अप्रैल 09-512-124-16801 तथा मैं. कृषि सेवा सदन जवाहर गंज डबरा की उत्पादक संस्था केसर इन्टर प्राई. लि. सुरखिया फार्म यू एस. नगर उत्तराखण्ड का गेहूँ पी वी. डब्ल्यू 502 प्रमा. लॉट क्रमांक अप्रैल 09-33-107-86 को प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी नमूना अमानक स्तर के पाये जाने के कारण बीज अधिनियम के तहत जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण प्रतिबंधित किया गया है।
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