फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन को नसबंदी ऑपरेशन हेतु अधिमान्यता
ग्वालियर 10 नवम्बर 09। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 एवं आर सी एच.फेज 2 के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन ऑफ इंडिया खेड़ापति रोड ग्वालियर को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन संपादित करने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अधिमान्य किया गया है। यह संस्था नसबंदी आपरेशन की शल्य चिकित्सा की उन्नत गुणवत्ता एवं कार्य की सतत निगरानी हेतु क्वालिटी एन्योरेंश मेन्युअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।
संस्था की जो शर्तें निर्धारित हैं उनके अनुसार संबंधित संस्थान को क्वालिटी एन्योरेंश मेन्युअल में निहित प्रावधानों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी आपरेशन संपादित करने हेतु निर्धारित सुविधायें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। मिनीलेप टयूबेक्टॉमी के द्वारा फीमेल स्टरलाईजेशन केवल प्रशिक्षित एम बी बी एस. / पी जी. चिकित्सक जो कि म प्र. मेडीकल कॉन्सिल में पंजीकृत होकर, जिला स्तर की एम्पेनलमेट सूची में सम्मिलित हो के द्वारा किया जा सकेगा। लेप्रोस्कॉपिक नसबंदी आपरेशन डी जी ओ./ एम डी./ एम एस. योग्यताधारी प्रशिक्षित चिकित्सक या सर्जरी विशेषज्ञ जो कि जिला स्तर की एम्पेनलमेट सूची में सम्मिलित हो के द्वारा किया जा सकेगा। पुरूष नसबंदी प्रशिक्षित एम बी बी एस. चिकित्सक/ स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमाधारी चिकित्सक जो कि जिला स्तर की एम्प्लमेंट सूची में सम्मिलित हो के द्वारा किया जा सकेगा। उपरोक्त वर्णित नसबंदी आपरेशन के उपरांत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधायें तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय अनुसरण किया जाना संबंधित संस्थान का उत्तरदायित्व होगा। नसबंदी ऑपरेशन से संबंधित समस्त अभिलेख/ निर्धारित प्रपत्र विहित अवधि तक संधारित करना एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार अवलोकित कराना/ अंकेक्षित कराना संबंधित संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान द्वारा किये जाने वाले नसबंदी आपरेशन उपरांत हितग्राही/ प्रेरक/ सर्जन एवं विविध व्यय की राशि विभाग के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत देय होगी। यह राशि सत्यापित देयक प्रस्तुत करने पर अधिमान्य संस्था के निकटतम शासकीय संस्थान द्वारा प्रदत्त की जायेगी। सत्यापित देयक/ व्हाउचर में संबंधित हितग्राही का लक्ष्य दंपति क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। नसबंदी आपरेशन के हितग्राही का पूर्ण पता एंव दूरभाष क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, ऐसे किसी भी नसबंदी हितग्राही को कार्यालय द्वारा या कार्यालय अधिकृत व्यक्ति/ समिति द्वारा कभी भी सत्यापित किया जा सकेगा। संबंधित संस्थान का नर्सिंग होम अधिनियम के अंतर्गत जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा, पंजीयन समाप्त होने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त की जा रही अधिमान्यता स्वत: निरस्त मान्य की जावेगी।
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