विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत 21 नवम्बर को
ग्वालियर 10 नवम्बर 09। विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु 21 नवम्बर को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-138 के लंबित अधिसंख्य प्रकरणों के निराकरण की सरलता हेतु कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितार्थ, लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें समझौते के आधार पर उपरोक्त प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा।
कृषि उपभोक्ताओं के लिये जो आधार है उनके अनुसार अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत म प्र. शासन द्वारा घोषित कृषक राहत योजना के अनुसार, कृषकों को एक मुश्त जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि कृषक राहत योजना के अंतर्गत राज्य शासन से प्राप्त होगी। अप्राधिकृत उपयोग की अवधि की वास्तविक/ आंकलित खपत का निर्धारण दोगुने दर से होगा, परंतु शेष की दर दोगुनी नहीं होगी। 15 जून 2007 के पहले के प्रकरणों में दर, डेढ़ गुना होगी साथ ही डिस्कनेक्शन /रिकनेक्शन चार्ज का भुगतान, सामान्य दर पर तत्काल करना होगा, जिससे कनेक्शन जोड़ा जा सके। बकाया राशि की गणना में सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी, जैसा कि कृषक राहत योजना में प्रावधान है। अप्राधिकृत उपयोग की अवधि का अर्थ है, डिस्कनेक्शन की तारीख से चेकिंग की तारीख तक होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिये जो आधार है उसके अनुसार अप्राधिकृत उपयोग की अवधिक के लिये निर्धारित राशि के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत एक मुश्त जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकतम तीन समान किश्तों में चालू मासिक बिल के साथ जमा करना होगा। साथ ही डिस्कनेक्शन/ रि-कनेक्शन चार्ज का भुगतान, सामान्य सद पर तत्काल करना होगा, जिससे कनेक्शन जोड़ा जा सके। बकाया राशि में अद्यतन सरचार्ज की राशि भी सम्मिलित होगी एवं कोई सरचार्ज माफ नहीं होगा। मासिक किश्तों में भुगतान के दौरान भी सरचार्ज, टेरिफ के प्रावधानानुसार देय होगा।
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