नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : चुनाव के समय वाहनों का दुरूपयोग रोकने आवश्यक दिशा निर्देश
ग्वालियर 22 नवम्बर 09। नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर चुनाव समाप्ति तक वाहनों के दुरूपयोग रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 19 नवम्बर से प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय होगा।
नामांकन पत्र दाखिल करते समय वाहन उपयोग की पात्रता
आदेश के तहत किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन उद्देश्य से निकाली गई यात्रायें, जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जायेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र तक केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। जुलूस के दौरान वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी का एक पोस्टर, प्लेकार्ड, बेनर, झंडा लगा सकेंगे।
चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थी को वाहन उपयोग की पात्रता
नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति तक प्रचार-प्रसार के लिये अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहता है, का प्रदर्शन 3 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं कर सकता है।
महापौर एवं अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगी तथा ऐसी अनुमति की मूल प्रति वाहनों के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आय-व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें