पंचायत राज संस्थाओं के लिये आरक्षण प्रक्रिया 19 नवम्बर से
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ग्वालियर 09 नवम्बर 09। मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायत राज संस्थाओं के लिये आरक्षण प्रक्रिया 19 नवम्बर 09 से प्रारंभ होगी। आरक्षण प्रक्रिया के व्यवस्थित ढ़ंग से आयोजन हेतु बैठक कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोतिय, एस डी एम. भितरवार श्री शिवराज सिंह, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री विजय दुबे तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण उपस्थित थे।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जावे। उन्होंन कहा कि जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों, जनपद पंचायतों ने निर्वाचन क्षेत्रों, ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं पंचों के आरक्षित स्थानों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग एवं महिलायों के अवधारण हेतु चक्रानुक्रम से एवं जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम के आधार पर आरक्षित किये जायेंगे। जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षित स्थानों का अवधारण जिला स्तर पर तथा जनपद पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच के क्षेत्रों का आरक्षण खण्ड स्तर पर सम्पन्न होगा।
उन्होंने आगे बताया कि जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों व जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों के लिये अरक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 23 नवम्बर 09 को प्रात:11 बजे से किया जायेगा।
जनपद पंचायतों के लिये पंच पदों का आरक्षण संबंधित जनपद पंचायत में 19 नवम्बर को, सरपंच पदों का आरक्षण 20 नवम्बर को तथा जनपद पंचायतों के सदस्य पदों के लिये आरक्षण 23 नवम्बर 09 को प्रात: 11 बजे से किया जायेगा।
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