मंगलवार, 10 नवंबर 2009

कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं -श्री मिश्रा

कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं -श्री मिश्रा

हमें खेद है मुरैना मध्‍यप्रदेश में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्‍ब हुआ है, फेलुअर विद्युत सप्‍लाई सही होने तक फोटो व समाचार समय पर हम अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं, कृपया अपडेट के लिये हमें ई मेल, जवाबी मेल या टिप्‍पणीयां न भेजें बिजली कटौती और कई अन्‍य कारणों से हम समय पर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं इस सम्‍बन्‍ध में हम अलग से स्‍पष्‍टीकरण व अपनी मजबूरीयों का अलग से शीघ्र ही समाचार दे रहे हैं नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द'' प्रधान संपादक  

ग्वालियर 09 नवम्बर 09। कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है विधि में यह उपधारणा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान है उक्त उद्गार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष विधिक सेवा, प्राधिकरण ग्वालियर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किये।

      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 09 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय विधिकसेवा दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उक्त संगोष्ठी का शुभारंभ जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा, प्राधिकरण श्री ए के. मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आर के. जैन ने बताया कि जिला विधिक सेवा, प्राधिकरण का लक्ष्य न्याय सबके लिये है, कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिये, इस अवसर पर श्री डी के. कटारे, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ एवं श्री विनोद भारद्वाज सदस्य राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं में अधिवक्ता संघ की ओर से पूर्ण सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया है।

      कार्यक्रम में श्री प्रेम सिंह भदौरिया अधिवक्ता, श्री जयप्रकाश मिश्रा अधिवक्ता श्री प्रबल प्रताप सिंह अधिवक्ता सदस्यगण राज्य अधिवक्ता परिषद सहित समस्त न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण उपस्थित थे।

 

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