मंगलवार, 10 नवंबर 2009

कृषक विद्युत राहत योजना की तिथि बढ़ाई गई , 31 दिसम्बर तक योजना में शामिल होकर लाभ उठायें

कृषक विद्युत राहत योजना की तिथि बढ़ाई गई , 31 दिसम्बर तक योजना में शामिल होकर लाभ उठायें

हमें खेद है मुरैना मध्‍यप्रदेश में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्‍ब हुआ है, फेलुअर विद्युत सप्‍लाई सही होने तक फोटो व समाचार समय पर हम अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं, कृपया अपडेट के लिये हमें ई मेल, जवाबी मेल या टिप्‍पणीयां न भेजें बिजली कटौती और कई अन्‍य कारणों से हम समय पर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं इस सम्‍बन्‍ध में हम अलग से स्‍पष्‍टीकरण व अपनी मजबूरीयों का अलग से शीघ्र ही समाचार दे रहे हैं नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द'' प्रधान संपादक  

ग्वालियर 09 नवम्बर 09। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने ''कृषक विद्युत राहत योजना'' के तहत कृषि पंपों के बकायादारों के बिजली बिल की 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार राशि माफ करने और 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ करने के लिये मैदानी अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इस योजना में शामिल होने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसम्बर 09 कर दी गई है। कृषि पंप उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वह 31 दिसम्बर 09 से पहले अपने निकट के वितरण केन्द्र में जाकर कृषक विद्युत राहत योजना का लाभ उठायें।

      गौरतलब है कि कंपनी ने कृषि पंप उपभोक्ताओं से राज्य शासन द्वारा दी जा रहीं योजना से लाभान्वित होने के लिये यह कदम उठाया गया है। योजना के अनुसार 31 मार्च 09 की स्थिति में 10 एचपी क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता जो पूर्ववर्ती योजना में शामिल नहीं थे, की बकाया राशि के ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा और 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जायेगी। कृषकों द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। विकल्प एक के तहत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एक मुश्त भुगतान करने पर कृषि पंप उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की छूट के साथ-साथ 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी। साथ ही एक मुश्त जमा की गई राशि होने की अंतिम तिथि अब 31 दिसम्बर 09 है।

      मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया है कि विकल्प दो के अंतर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान 4 समान छ: माही किश्तों में किया जा सकेगा। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 31 दिसम्बर 09 तक 3 किश्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा कृषि पंप उपभोक्ता 31 दिसम्बर 09 तक दो किश्तों का एक साथ भुगतान करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकता है। विकल्प दो के अंतर्गत पहली किश्त का भुगतान 31 दिसम्बर 09 तक किया जाना आवश्यक है। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जाता है तो सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी।

      मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादार कृषि पंप उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यह योजना में शामिल होने के लिये 31 दिसम्बर 09 के पहले अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र पर संपर्क कर ''कृषक विद्युत राहत योजना'' का लाभ उठायें।

 

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