बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन
ग्वालियर एक फरवरी 10। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन के सहयोग से बुनकरों एवं बुनाई, रंगाई संबंधित कार्यों में संलग्न व्यक्तियों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन किया गया है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल, सुविधाओं की पहुँच के लिये बुनकर समुदाय को आर्थिक तौर पर समर्थ करने हेतु बुनकर स्वयं, पत्नी एवं दो बच्चों के वार्षिक बीमा हेतु कुल 988.30 रूपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जिसमें से 809.10 रूपये भारत सरकार वहन करेगी। शेष 179.20 रूपये में से 90 रूपये राज्य शासन तथा 89.20 रूपये बुनकर को वहन करना होंगे।
इस योजना में लाभ के रूप में 15 हजार रूपये तक वार्षिक चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति भुगतान क्ष्क्क्ष्क्क्ष् लोम्बार्ड (बीमा कंपनी) द्वारा किया जायेगा। साथ ही बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत अस्पतालों, नर्सिंग होम में नकद रहित सुविधा भी प्राप्त होगी। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला हाथकरघा कार्यालय, एपेक्स बैंक के ऊपर, बाड़ा लश्कर ग्वालियर में 15 दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
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