शनिवार, 20 फ़रवरी 2010

शासकीय कार्यालयों में संलग्न बिना टैक्सी परमिट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी

शासकीय कार्यालयों में संलग्न बिना टैक्सी परमिट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी

ग्वालियर 15 फरवरी 10। बिना टेक्सी परमिट के शासकीय और अर्ध्दशासकीय कार्यालय में संलग्न वाहनों के विरूध्द धरपकड़ अभियान चलाया जायेगा।

      क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर श्री रघुवंशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऐसे शासकीय और अर्ध्दशासकीय विभागों को वाहन किराये पर लेने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की है कि संलग्न वाहन का परिवहन विभाग में टेक्सी कोटे में पंजीयन होना चाहिये । सभी कार्यालय व विभाग प्रमुख वाहन के साथ अनुबंध करते समय टेक्सी परमिट की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें । लेकिन व्यवहार में देखने में आ रहा है कि अनेक विभागों में बिना टेक्सी कोटे के पंजीबध्द वाहनों को किराये पर लिया गया है । जिससे शासन के आदेशों की अवलेहना के साथ ही शासकीय टेक्स की चोरी भी होती है ।

      श्री रघुवंशी ने कहा कि ग्वालियर में एसे वाहनों की जांच पड़ताल हेतु परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जावेगा । ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर संबंधित विभाग प्रमुखों को संबंधित अधिकारियों के विरूध्द कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजे जावेंगें ।

 

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