दतिया जिले के भाण्ड़ेर विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु जिला दतिया के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21 भाण्ड़ेर (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को निष्पक्ष मतदान कराये जाने हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 1 नवम्बर 2020 को सायं 6 बजे से 3 नवम्बर 2020 की मतदान समाप्ति तक पूर्णतः शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री बी. विजय दत्ता ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राजपत्र (असाधरण) की कंडिका क्रमांक 46 (2) के तहत् 1 नवम्बर के सायं 6 बजे से 3 नवम्बर 2020 मतदान समाप्ति तक को शुष्क दिवस घोषित कर विधानसभा क्षेत्र भाण्ड़ेर की सीमा से 3 किमी. परिधि में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय, देशी मदिरा मद्य भण्ड़ागार से संबंधित क्षेत्र की मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का प्रदाय, परिवहन निषिद्ध किया गया है। शुष्क दिवस में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण कब्जा एवं विक्रय न हो पाए। इसके लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए है।
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2 वर्ष पहले
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