भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चौनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व उम्मीदवारों को उनका अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. विजय दत्ता ने इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को दिशा निर्देश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दत्ता ने बताया कि जिले में भाण्ड़ेर (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन होना हैं वहाँ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दल को टीवी चौनल, केबल नेटवर्क, रेडियो एवं एफएम चैनल, सिनेमा हॉल एवं मॉल में राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित कराने के पूर्व पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन हेतु प्रसारण तिथि से निर्धारित प्रारूप में कम से कम तीन दिवस पूर्व और गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रसारण तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में सर्टीफिकेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार-प्रसार सामग्री की स्वप्रमाणित मेन स्क्रिप्ट सीडी/कैसेट भी प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवार को इसके साथ ही प्रसारण चैनल या केवल नेटवर्क का नाम प्रसारण दिनांक प्रसारण अवधि भी एवं शपथ पत्र में सम्मिलित कर लिया गया है तथा व्यय का भुगतान चैक या डीडी से किया जायेगा की जानकारी देनी होगी।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन मे राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से पूर्व इसकी संवीक्षा तथा प्रसारण के लिए प्रमाण-पत्र दिए जाने के मकसद से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न सीडी/कैसेट एवं मेन स्क्रिप्ट का भलीभाँति परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रसारण के लिए प्रस्तुत सामग्री में किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग विशेष के विरूद्ध भड़काऊ भाषा का उपयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि विज्ञापन के प्रसारण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यह समिति प्रतिदिन जिला जनसम्पर्क कार्यालय दतिया में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कर उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसा उपरांत विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जारी किया जायेगा।
आयोग के इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें