उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी सभाओं के संबंध में निर्धरित की गई
प्रक्रिया के बारे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र
विक्रम सिंह ने स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने वर्चुअल चुनावी सभा एवं वर्चुअल सभा न हो सकने की स्थिति में मौके
पर होने वाली सभा की अनुमति की प्रक्रिया विस्तार से समझाई।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी सभा की अनुमति प्राप्त करने के
लिये संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को मास्क व सेनेटाइजर वितरण एवं
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बैठक व्यवस्था करने के संबंध में
अग्रिम राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। सभा में शामिल होने वाले लोगों
को मास्क एवं सेनेटाइजर अनिवार्यत: वितरित करने होंगे। साथ ही इसकी
वीडियोग्राफी भी करानी होगी। कोविड संक्रमण से बचाव के लिये मास्क व
सेनेटाइजर वितरण व अन्य इंतजाम प्रमाणित न होने पर सिक्योरिटी राशि राजसात
कर ली जायेगी।
शुक्रवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित
हुई बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नए सभा स्थल
निर्धारित करने के लिये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं उम्मीदवारों से
सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद नए सभा स्थल
विधिवत चिन्हित कर दिए जायेंगे। साथ ही कहा कि सभी मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को सभा की अनुमति देने में देरी नहीं की
जायेगी। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभा के लिये आवेदन
करना होगा।
बैठक में राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के
प्रतिनिधियों ने विधानसभा क्षेत्र 15-ग्वालियर, 16-ग्वालियर पूर्व एवं
विधानसभा क्षेत्र 19-डबरा (अजा) में नए सभा स्थलों के नाम बताए । कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि आयोग से स्वीकृति मिलने के
बाद इन स्थलों पर सभा की अनुमति प्रदान की जायेगी।
बैठक में जिला
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष तिवारी, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा
क्षेत्र ग्वालियर श्री प्रदीप तोमर व रिटर्निंग अधिकारी डबरा श्री प्रदीप
शर्मा सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधिगण
मौजूद थे।
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