दतिया जिले में आचार संहिता के लागू होने पर विधानसभा उपनिर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दल का गठन किया गया है। दतिया जिले में अवैध मदिरा बिक्री की रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री बी. विजय दत्ता द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु निर्देशों के पालन में गठित दल द्वारा सामूहिक दविश हेतु योजना बनाकर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध आबकारी विभाग दतिया द्वारा दविश कार्यवाही की गई। 20 अक्टूबर को जिला अबाकारी अधिकारी सुश्री निधि जैन के निर्देशन में आबकारी वृत्त दतिया (अ) में स्थित कंजर डेरा पुलिस थाना सिनावल में आबकारी विभाग द्वारा दविश दी गई। इस दौरान 3400 कि.ग्रा. गुड़ लाहन एवं 165 लीटर हाथ भट्टी शराब, अवैध मदिरा बनाने के उपकरण एवं संग्रहित किये जाने का सामान (17 नीले रंग के ड्रम, 03 मशीन, 01 परांत लोहे की भट्टी, 2 लोहे ड्रम व अन्य सामान) जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत् 6 प्रकरण कायम किए गए और कुछ आरोपी भाग गए। जप्त किए गए सामान की अनुमानित कीमत 2 लाख 11 हजार 650 रूपये है। जप्त अवैध मदिरा के सैम्पल लिये जाकर न्यायिक विज्ञान, प्रयोगशाला में भेजे जा रहे है।
न्याय बंधु के लीगल एड क्लिनिक का प्रभारी आशीष मित्तल को नियुक्त किया गया
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2 वर्ष पहले
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