मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020

इस बार मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले होगा मॉकपोल, मतदान का समय भी एक घंटा बढ़ा, मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जारी

 

इस बार के विधानसभा उप चुनाव में मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मॉकपोल होगा। पिछले चुनावों में 45 मिनट पहले मॉकपोल करने का प्रावधान था। मॉकपोल सम्पन्न होने की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को अपने सेक्टर अधिकारी को देनी होगी। मतदान के समय में भी एक घंटे का इजाफा किया गया है। विधानसभा उप चुनाव कार्यक्रम के तहत 3 नवम्बर को सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा। पहले के चुनावों में शाम 5 बजे तक मतदान होता था। इस आशय की जानकारी मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कोविड गाइडलाइन के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया।
   मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण यहाँ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में तीन पालियों में दिया जा रहा है। मंगलवार को इस प्रशिक्षण में तीनों पालियों में करीबन 1572 अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान संबंधी सम्पूर्ण बारीकियां विस्तारपूर्वक बताई गईं ।
    प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक-1, 2 व 3 को प्रशिक्षित किया जा रहा है । इस प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को खास तौर पर ई.व्ही.एम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) अर्थात बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट के बारे में तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण विस्तार से दिया जा रहा है। साथ ही वीवीपैट के काम करने की प्रक्रिया भी मतदान दलों को समझाई जा रही है। सा‍थ ही यह भी जानकारी दी गई कि इस बार ईवीएम की कंट्रोल यूनिट की बैटरी सेक्टर अधिकारी की मौजूदगी में बदली जा सकेगी।
    मतदान दलों को मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदान शुरू होने से पूर्व की जाने वाली घोषणा, एजेन्टो की मौजूदगी में मोकपोल, ग्रीन पेपर सील लगाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए रक्षोपाय, मतदान केन्द्र में और बाहरी 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
    पीठासीन अधिकारियों को समझाइश दी गई कि निर्वाचन सामग्री प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सूची के अनुसार सभी सामग्री उन्हें मिल गई है। मुख्य रूप से मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट, वीवीपैट, निविदत्त मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियाँ, ग्रीन पेपर सील, सीलिंग वैक्स एवं अमिट स्याही महत्वपूर्ण सामग्री में शामिल है।

कोविड गाइडलाइन का होगा पालन, वोट डालने के लिये दिए जायेंगे टोकन
    मतदान केन्द्र परिसर में कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जायेगा। हर मतदाता को “पहले आओ पहले वोट डालो” आधार पर टोकन दिया जायेगा और बारी आने पर वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। सभी मतदाताओं को हैण्डग्लब्स  और जो मतदाता फेस मास्क लगाकर नहीं आयेंगे उन्हें मास्क भी मुहैया कराए जायेंगे। मतदान अधिकारी क्र.-1 के सामने एक बार में एक से अधिक मतदाता खड़ा नहीं रह सकेगा।
    मतदान केन्द्र में प्रवेश के समय हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। तापमान अधिक होने पर मतदाता को बैठने के लिये कहा जायेगा और आधे घंटे बाद फिर से थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। यदि तापमान सही आया तो उसे मतदान की अनुमति दी जायेगी, अन्यथा मतदान के आखिरी घंटे में वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।

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