कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर जेल विभाग द्वारा बंदियों से मुलाकात के संबंध में नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसके तहत अब विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक बार एवं दण्डित बंदियों को 15 दिवस में एक बार मुलाकात की अनुमति दी जायेगी। मुलाकात का समय प्रात: 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। मुलाकात की समय-सीमा भी 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट कर दी गई है। अभी तक विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में दो बार एवं दण्डित बंदियों को सप्ताह में एक बार मुलाकात की अनुमति मिलती थी।
केन्द्रीय जेल अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष परिस्थितियों में मुलाकात के लिये अधिक व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त होने पर जेल अधीक्षक आवेदनों का समुचित परीक्षण करने के बाद आवश्यक समझने पर मुलाकात की अनुमति दे सकेंगे। किंतु एक बार में दो से अधिक व्यक्तियों को मुलाकात की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी बंदियों को इनकमिंग दूरभाष सुविधा का लाभ समय-समय पर दिशा-निर्देशानुसार यथावत जारी रहेगा। मुलाकात कक्ष में आने वाले हर बंदी एवं परिजन को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिये निर्धारित गाइडलाइन एवं जेल मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी मुलाकात के समय करना होगा।
न्याय बंधु के लीगल एड क्लिनिक का प्रभारी आशीष मित्तल को नियुक्त किया गया
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मुरैना 22 अक्टूबर 2022 । न्याय विभाग भारत सरकार के लिये अधिकृत व कार्यरत
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गोपीनाथ की...
2 वर्ष पहले
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