ग्वालियर जिला की 241 खदानें प्रतिबंधित
ग्वालियर, 10 जुलाई /08 उच्च न्यायालय के आदेश एवं राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने एक आदेश जारी कर जिले की मुख्य एवं गौण खनिजों की 241 खदानों में खनन एवं परिवहन कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है । इस आदेश के माध्यम से संबंधित खनिज पट्टेधारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे ट्रांजिट पास व पिटपास तत्काल कलेक्टर कार्यालय स्थित खनिज शाखा में जमा करा दें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति/सम्मति प्राप्त करने के लिए नियमानुसार संबंधित विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त विभाग की अनुमति /सम्मति भी कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
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