गुरुवार, 8 जनवरी 2009

पंचायत उप निर्वाचन: शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर पाबन्दी

पंचायत उप निर्वाचन: शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर पाबन्दी

ग्वालियर, 2 जनवरी 09/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्वालियर जिले के विकास खण्ड मुरार के गिरगांव एवं सेंथरी तथा भितरवार विकासखण्ड के ग्राम दुबही में पंचायत चुनाव कार्यक्रमानुसार 6 जनवरी 2009 को मतदान तथा 8 जनवरी 2009 को मतगणना सम्पन्न होगी । चुनावों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण कराने के लिये गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री आकाश त्रिपाठी ने उक्त ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सीमान्तर्गत शस्त्र धारण, प्रदर्शन एवं लेकर चलने पर रोक लगा दी है । जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा जारी करते हुए चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के दिनांक 8 जनवरी 2009 तक यह प्रतिबन्ध लगाया है। प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डित किया जावेगा ।

       यह प्रतिबंधात्मक आदेश, माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्व सैनिक बलों, नगर सैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डो तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अन्तर्गत अस्त्र - शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया जा चुका है ।

 

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