गैस एजेन्सी के विरूध्द प्रकरण दर्ज
ग्वालियर 2 जनवरी 08। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार गैस एजेन्ंसियों की निगरानी हेतु गठित दल ने छापामार कार्यवाही करते हुए गणेश गैस एजेन्सी के विरूध्द नापतौल अधिनियम 1985 की धारा 39 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जांच दल प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्री शरद श्रोत्रिय ने बताया कि गणेश गैस एजेंसी मुरार एवं पूनम गैस एेंजेंसी गोले का मन्दिर लाल टिपारा मुरार में स्थित गोदाम एवं एजेन्सी की जांच की। उन्होंने बताया कि गणेश गैस एजेन्सी के गोदाम में घरेलू सिलेण्डर एवं व्यवसायिक सिलेण्डर की नापतौल निरीक्षक श्री सिकरवार द्वारा नापतौल की गई जिसमें एक व्यवसायिक सिलेण्डर का वजन मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सिलेण्डर जप्त कर नापतौल अधिनियम 1985 की धारा 39 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच दल में एस एल आर. श्री प्रदीप सिंह तोमर एवं श्री अनिल वनवरिया, राजस्व निरीक्षक श्री कुवेर सिंह भदौरिया, नरेन्द्र कल्याण, दुर्ग सिंह मौर्य आदि उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें