गैस एजेन्सी संचालकों को गैस सिलेण्डरों के स्टाक की जानकारी देनी होगी
ग्वालियर 30 दिसम्बर 08। जिले के उपभोक्ताओें को घरेलू गैस सिलेण्डरों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये जिले की समस्त गैस ऐजेन्सियों के संचालकों की बैठक अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन द्वारा ली गई। जिसमें खाद्य एवं नापतौल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के स्टॉक की सूचना एक दिन पूर्व खाद्य शाखा ग्वालियर को दूरभाष पर देनी होगी। । प्रतिदिन गैस रिफिल के लिये कितने नम्बर लगे है इसकी सूचना भी दूरभाष पर देनी होगी। एजेन्सी संचालक प्रतिदिन का प्रारंभिक स्टॉक, विरतण तथा शेष की जानकारी देगें। तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि डीलर की मांग के अनुसार 48 घंटे में सिलेण्डर उपलब्ध करा दिये जायेंगे, सिलेण्डरों की कोई कमी नहीं हैं। गैस वितरकों द्वारा भी यह बताया गया कि दो से तीन दिन में सिलेण्डर प्रदाय किये जा रहे हैं। गैस हॉकर के साथ नापतौल कांटा आवश्यक रूप से रखने के निर्देश बैठक में दिये गये ताकि उपभोक्ता सिलेण्डर तौल कर प्राप्त कर सकें।
मेला परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु सिलेण्डर प्रदाय करने के संबंध में स्टॉक खोलने के निर्देश कम्पनी को दिये गये। साथ ही वितरकों को यह भी हिदायत दी गई कि मेले में आये दुकानदारों को किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर प्रदाय नहीं किये जावें। शादी समारोह में व्यावसायिक उपयोग के बड़े सिलेण्डर प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द एफ आई आर. दर्ज कराई जायेगी। गैस ऐजेन्सी संचालकों से लेजम लेने संबंधी कोई बाध्यता नहीं होगी। बैठक में नापतौल विभाग के निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे हॉकर्स द्वारा वितरित किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों की आकस्मिक जांच करें।
अपर कलेक्टर श्री जैन ने कहा है कि जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों की सुगम उपलब्धता है, यदि किसी उपभोक्ता को पेरशानी होती है तो वह कम्पनी, खाद्य विभाग,नापतौल विभाग को शिकायत कर सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें