बुधवार, 7 जनवरी 2009

अनाधिकृत रूप से शासकीय धन राशि रखने पर तीन पूर्व सरपंचों को नोटिस

अनाधिकृत रूप से शासकीय धन राशि रखने पर तीन पूर्व सरपंचों को नोटिस

सात दिवस में राशि जमा न करने पर जायेंगे जेल

ग्वालियर 30 दिसम्बर 08। जिले की जनपद पंचायत भितरवार की तीन ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को सात दिवस के भीतर शासकीय धन राशि जमा करने के नोटिस अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने दिये हैं। उन्होंने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि सात दिवस के भीतर धन राशि जमा नहीं कराई जाती तो उनके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा -92 के तहत सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत भितरवार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इन सरपंचों के खिलाफ धारा -92 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा था। विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों के इन सरपंचों को राशि प्रदान की गई थी, जिसे उन्होंने निर्माण कार्यों पर खर्च न कर अपने पास अनाधिकृत रूप से रख लिया। इस प्रकार उक्त सरपंचों ने शासकीय धन राशि का गबन किया है।

       भितरवार के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत धिरौली के तत्कालीन सरपंच हरी सिंह ने शिक्षा गारण्टी केन्द्र के भवन निर्माण के लिये प्रदान की गई करीबन 34 हजार रूपये की धन राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली है। इसी तरह ग्राम पंचायत रिछारी खुर्द की पूर्व सरपंच श्रीमती भूरी बाई, उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु मुहैया कराई गई करीबन साढ़े 80 हजार रूपये की राशि तथा ग्राम पंचायत मेहगांव के पूर्व सरपंच श्री धाधू पुरी पंचायत भवन की करीबन 58 हजार रूपये की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखे हुए हैं। इन सभी को पंचायत राज अधिनियम के तहत राशि जमा करने के लिये नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

 

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