शुक्रवार, 3 अप्रैल 2009

प्रत्याशियों को तीन से अधिक वाहनों के उपयोग की सर्शत अनुमति

प्रत्याशियों को तीन से अधिक वाहनों के उपयोग की सर्शत अनुमति

ग्वालियर 2 अप्रैल 09 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने आयोग के निर्देश पर पूर्व आदेश में संशोधन करते हुये प्रत्याशियों को जूलूस या काफिले में अपर कलेक्टर की अनुमति से तीन से अधिक वाहन उपयोग की अनुमति दे दी है । इस पर होने वाला व्यय उनके चुनाव कार्य में शामिल किया जायेगा । इसकी सूचना पृथक से सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दे दी गई है । यह कदम लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिये लिये उठाया गया है ।

 

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