मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं का आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ
ग्वालियर 05 फरवरी 10। म प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संभाग स्तर पर ग्वालियर में एक मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं के लिये नवीन आवासीय विद्यालय की स्थापना बी-36-कैलाश नगर न्यू हाईकोर्ट के आगे की गई है। इस विद्यालय में ग्वालियर जिले के अतिरिक्त मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना दतिया, श्योपुर, अशोक नगर के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देने हेतु आवेदन पत्र शर्तों के आधार पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
बालक-बालिकाओं की आयु 06 से 12 वर्ष तक हो, बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर 18 वर्ष तक रखा जाता है। 18 वर्ष के उपरांत पालक तथा पालकीय संस्था को आगे के पुर्नवास हेतु सौंप दिया जायेगा। बालक-बालिकाओं की बुध्दि लब्धि अंग 35 से 70 तक होना चाहिये। यह परीक्षण मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये। बालक-बालिकाओं को कोई संसर्गजनक रोग न हो तथा मिर्गी से पीड़ित न हो। विद्यालय में निशुल्क आवास, भोजन, शिक्षण, प्रशिक्षण चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी। छात्रावास में 50 छात्रावासियों की क्षमता उपलब्ध है। ग्वालियर शहर के बालक बालिकायें दैनिक छात्र के रूप में निशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्यालय मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं के लिये संचालित हैं न कि मानसिक विक्षिप्त के लिये। इस विद्यालय में 5वीं कक्षा तक शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है एवं प्रवेश सभी जाति धर्म के बालक-बालिकाओं को दिया जायेगा। विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 बजे से सांयकाल 4.30 बजे तक नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
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