ग्राम पदमपुर खेरिया में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
ग्वालियर 30 जनवरी 10। जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में 29 जनवरी को ग्राम पदमपुर खेरिया के पंचायत भवन पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी, अभिभाषक श्री व्ही के. योगी, श्री पुरूषोत्तम राय एडव्होकेट, श्री अभय सिंह चौहान एडवोकेट, श्री राहुल द्विवेदी एडव्होकेट, श्री उदयभान सिंह राजपूत एडवोकेट ग्राम पंचायत के सरपंच श्री खेमराम सिंह एवं काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
शिविर में श्री व्ही के. योगी एडवोकेट ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम व भूराजस्व संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि वह प्रतिवर्ष जमीन के खसरे की नकल लेवें।
श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा विधिक सहायता योजना, लोक अदालत योजना, धूम्रपान निषेध अधिनियम, वाल विवाह अपराध अधिनियम, भरण पोषण के प्रावधानों एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। श्री पुरूषोत्तम राय एडवोकेट द्वारा सुखाधिकार अधिनियम, वन्दी प्रत्यक्षीकरण, मौलिक अधिकार आदि की जानकारी दी गई। शिविर का संचालन श्री उदयभान सिंह राजपूत एडवोकेट द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन श्री खेमराज सिंह सरपंच द्वारा किया गया।
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