सोमवार, 1 फ़रवरी 2010

करोड़ों रूपये मूल्य की भूमि पुन: शासकीय घोषित

करोड़ों रूपये मूल्य की भूमि पुन: शासकीय घोषित

भूमि से संबंधित अभिलेख सीज करने और जांच उपरांत प्रारंभिक सूचना दर्ज कराने के निर्देश

ग्वालियर 29 जनवरी 10। भू-माफियाओं के कब्जे से शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिये जिले में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर न्यायालय ने एक अहम निर्णय पारित कर नगर से सटी और ग्राम खेरिया मृत्यु (नौगांव) के समीप स्थित करोड़ों रूपये मूल्य की करीबन 60 बीघा जमीन को पुन: शासकीय घोषित करने का आदेश पारित किया  है। साथ ही कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एवं षडयंत्रपूर्वक इस शासकीय भूमि को विक्रय करने को आपराधिक श्रेणी में मानते हुए जांच उपरांत प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के निर्देश उप पंजीयक व अपर कलेक्टर (राजस्व) को इस आदेश में दिये गये हैं।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम खेरिया मृत्यु में स्थित इस भूमि को पूर्व में सर्वश्री बाबू जाटव, मातादीन, रामजीलाल व पंचम इत्यादि लोगों को पट्टे पर दिया गया था। यह भूमि श्री अभिषेक त्रिपाठी द्वारा कूटजनित तरीकों से उक्त लोगों के मुख्त्यारआम (भू-स्वामी अधिकार) बन कर विक्रय कर दी गई। उल्लेखनीय है कि पट्टे की भूमि को विक्रय नहीं किया जा सकता। आवेदक  व अनावेदक दोनों को बुलाकर कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की विस्तार से सुनवाई की गई और विभिन्न कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर  कलेक्टर न्यायालय ने शासन हित में निर्णय पारित करते हुए पट्टों को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में इस जमीन के विक्रय से संबंधित अभिलेखों को तत्काल सीज करने एवं जांच उपरांत प्रारंभिक सूचना दर्ज कराने की हिदायत भी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।

 

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