संभाग में 4403 इंदिरा आवास
ग्वालियर 25 अप्रैल 10। ग्वालियर संभाग के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में चार हजार 403 आवास इंदिरा आवास योजना के तहत बनाये गये हैं। इन आवासों में स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे भी स्थापित किये गये हैं।
वर्ष 2009-10 में ग्वालियर संभाग के गुना जिले में सर्वाधिक एक हजार 469 इंदिरा आवास बनाये गये हैं। वहीं सबसे कम 223 इंदिरा आवास दतिया जिले में बने।
इसी प्रकार शिवपुरी जिले में एक हजार 213, ग्वालियर जिले में 811 और अशोक नगर जिले में 687 इंदिरा आवास बनाये गये।
जबकि इंदिरा आवास योजना प्रारंभ होने से गत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष तक संभाग में 40 हजार 551 इंदिरा आवास बनाये जा चुके हैं। इसमें से शिवपुरी जिले में 16 हजार 617, गुना जिले में 11 हजार 103, ग्वालियर जिले में छ: हजार 809, दतिया जिले में चार हजार दो और अशोक नगर जिले में दो हजार 20 इंदिरा आवास पूर्व वर्ष तक निर्मित किये जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना है।
योजना केन्द्र प्रवर्तित है जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्घ राशि से किया जाता है। योजना के तहत आवास का कुर्सी क्षेत्र (कारपेट क्षेत्र) 20 वर्गमीटर होना आवश्यक है। योजना के संसाधनों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग और 3 प्रतिशत का नि:शक्तजनों के आवासों के लिये उपयोग करने का प्रावधान है। इंदिरा आवास योजना में प्राथमिकता महिला तथा विकल्प के तौर पर संयुक्त पति-पत्नी के नाम आवास के साथ स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है।
ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार इस योजना के पात्र हितग्राही है। योजना के तहत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। मुक्त बंधुआ मजदूर अजा/ अजजा परिवार, युध्द में मारे गये सैनिक/ अर्ध्द सैनिक बलों की विधवाओं, विकलांग एवं मंदबुध्दि व्यक्ति, एक्स सर्विस मेन एवं अर्ध्द सैनिक बलों के सेवा निवृत्त सदस्य, विकास परियोजना के विस्थापित परिवार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, आग से पीड़ित परिवार को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से संपर्क किया जा सकता है।
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