मंगलवार, 27 अप्रैल 2010

चकगुंधारा के पूर्व सरपंच से 79 हजार रूपये की वसूली करने के निर्देश

चकगुंधारा  के पूर्व सरपंच से 79 हजार रूपये की वसूली करने के निर्देश

ग्वालियर 26 अप्रैल 10। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने जनपद पंचायत मुरार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि वर्ष 2007-08 में सूखा राहत मद से स्वीकृत कार्य नवीन तालाब निर्माण में कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत चकगुंधारा से 79 हजार रूपये की वसूली की कार्यवाही करें।

       इस वसूली की कार्यवाही के लिये म प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जनपद पंचायत मुरार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाना है। यह राशि वर्ष 2007-08 में सूखा राहत मांग संख्या 58 की राशि है। श्री शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि इस राशि की बसूली अनिवार्य रूप से तत्काल कर जमा कराई जाये। श्री शर्मा ने कहा है कि यदि धारा 18 के तहत वसूली की कार्यवाही नहीं हो पाती है तो पूर्ण प्रकरण नियमानुसार धारा 92 के तहत वसूली कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार कर (सम्पूर्ण मूल अभिलेख सहित) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर को प्रस्तुत करें।

 

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