गुरुवार, 22 अप्रैल 2010

मोहम्मद गौस के मकबरे के गिर्द अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब

मोहम्मद गौस के मकबरे के गिर्द अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब

ग्वालियर 21 अप्रैल 10। महान संगीतकार मियां तानसेन के गुरू मोहम्मद गौस के मकबरे के गिर्द अतिक्रण संबंधी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम से रिपोर्ट तलब कर ली गई है।

       उल्लेखनीय है कि गत एक अप्रैल को एक स्थानीय समाचार पत्र में ''सर, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है!'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की न्यायमूर्ति श्री ए के. श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुश्री इन्द्राणी दत्ता की युगल पीठ ने जनहित याचिका क्रमांक 1692/2010 में आज 21 अप्रैल 2010 को आदेश पारित करते हुए जिला कलेक्टर ग्वालियर और आयुक्त नगर निगम को इस संबंध में 17 मई 2010 से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई भी 17 मई 2010 के दिन होना निर्धारित कर दी गई है।

 

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