मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना : संभाग में  आठ हजार 951 हितग्राही  लाभान्वित 
ग्वालियर 26 अप्रैल 10। ग्वालियर संभाग में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अभी  तक आठ हजार 951 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।  
       गत  वित्तीय वर्ष के अंत तक योजना के तहत संभाग में कुल 78 हजार 972 पंजीकृत   कार्ड बने है जिन्हें शत प्रतिशत वितरित भी कर दिया गया है। गत वित्तीय वर्ष  में योजना के तहत संभाग में एक करोड़ 21 लाख 13 हजार रूपये   खर्च किये गये। 
       मुख्यमंत्री  मजदूर सुरक्षा योजना के माध्यम से संभाग में सर्वाधिक ग्वालियर के चार हजार 266 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार  गुना के दो हजार 292, शिवपुरी के एक हजार 846, अशोक नगर के 488 और दतिया जिले के 59 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 
       योजना  के तहत सर्वाधिक पंजीकृत कार्ड शिवपुरी जिले में बने हैं जिसकी संख्या 25 हजार 242 है। इसी प्रकार ग्वालियर जिले में 18 हजार 855, गुना जिले में 15 हजार 601, अशोक नगर जिले में 13 हजार 585 और दतिया जिले में पाँच हजार 689  पंजीकृत  कार्ड बन कर वितरित कर दिये गये हैं। 
       मजदूर  सुरक्षा योजना के जरिये गत वर्ष सर्वाधिक व्यय राशि 52  लाख 72 हजार रूपये शिवपुरी जिले द्वारा खर्च की गई है। वहीं  गुना जिले द्वारा 30  लाख रूपये, ग्वालियर  जिले द्वारा 26  लाख 94  हजार रूपये, अशोक  नगर जिले द्वारा 10  लाख रूपये और दतिया जिले द्वारा एक लाख 47 हजार रूपये व्यय किये गये। 
       उल्लेखनीय  है कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों तथा उनके परिवारों  का जीवन स्तर सुधारने के साथ ही उन्हें जरूरत अथवा मुसीबत के समय सुरक्षा प्रदान करना  है। 
       योजना  के तहत राज्य के 18  से 60  वर्ष आयु के खेतिहर मजदूरों के परिवार की स्त्री को प्रसूति व्यय और छह सप्ताह की मजदूरी  का भुगतान तथा पति को पितृत्व अवकाश के साथ दो सप्ताह की मजदूरी का भुगतान  मिलता है। इसी तरह बच्चों की पहली कक्षा से लेकर  स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति, पांचवी कक्षा तथा उससे आगे तक प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों  को नगद पुरस्कार, विवाह  सहायता योजना के तहत कन्याओं को छह हजार रूपये और आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत के  भी लाभ दिये जाते हैं। 
       मजदूरी  सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिये हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में पंजीयन हेतु  आवेदन ग्राम पंचायत को पांच रूपये नगद शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होता है। पंजीयन  के बाद फोटो परिचय पत्र हितग्राही को दिया जाता है। जिसमें हितग्राही के परिवार का  विवरण भी होता है। भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के परिवार में पंजीबध्द लोगों में पति और  उसकी पत्नी, बच्चे, माता-पिता, विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री माने जाते हैं। 
       योजना  का लाभ लेने के लिये पंजीकृत खेतिहर मजदूर पंचायत सचिव को 10 रूपये शुल्क और पासपोर्ट आकार के दो फोटो के साथ  आवेदन प्रस्तुत करना होंगे। जिला स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय का  दायित्व है कि  पात्र खेतिहर मजदूरों को योजना  का लाभ दिलायें। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये भी उपरोक्त कार्यालय से संपर्क  किया जा सकता है। 

 
 

 
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